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फर्जी मुठभेड़ मामले में मुनव्वर राणा के बेटे को मिली जमानत, गोलीबारी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

राय बरेली। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जमानत दे दी है। गुरुवार की देर रात वह जेल से रिहा हुआ। तबरेज राणा को 20,000 रुपये के दो मुचलके जमा करने पर जमानत दी गई।
तबरेज राणा को बुधवार शाम को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए जून में खुद के खिलाफ गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह पूरी साजिश एक संपत्ति विवाद को देखते हुए की गई थी।
उन्हें आईपीसी की धारा 211 और 120बी के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जेल भेज दिया गया था।
जून में, तबरेज राणा ने लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर एक हत्या के प्रयास में बचने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि चार बाइकर्स ने उनकी एसयूवी पर गोली चलाई। उन्होंने रायबरेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और अपने चाचा और चचेरे भाई को आरोपी बनाया था।
पुलिस के मुताबिक, तबरेज राणा को सीसीटीवी फुटेज में अपने कथित शूटरों के साथ देखा गया।
सीसीटीवी फुटेज के अलावा, जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए चार बंदूकधारियों से पूछताछ में भी पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि गोलीबारी को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था।
--आईएएनएस
तबरेज राणा को बुधवार शाम को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए जून में खुद के खिलाफ गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह पूरी साजिश एक संपत्ति विवाद को देखते हुए की गई थी।
उन्हें आईपीसी की धारा 211 और 120बी के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जेल भेज दिया गया था।
जून में, तबरेज राणा ने लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर एक हत्या के प्रयास में बचने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि चार बाइकर्स ने उनकी एसयूवी पर गोली चलाई। उन्होंने रायबरेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और अपने चाचा और चचेरे भाई को आरोपी बनाया था।
पुलिस के मुताबिक, तबरेज राणा को सीसीटीवी फुटेज में अपने कथित शूटरों के साथ देखा गया।
सीसीटीवी फुटेज के अलावा, जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए चार बंदूकधारियों से पूछताछ में भी पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि गोलीबारी को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था।
--आईएएनएस
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