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गरीबों के लिए मकानों की ग्रांट में घपला करने वाली गौरे गांव की महिला गिरफ़्तार

कपूरथला। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब और बेघरों के लिए साल-2012 में ग्राम पंचायत महमदवाल, ज़िला कपूरथला को प्राप्त हुई कुल 13,50,000 रुपए की ग्रांट में से मिलीभगत द्वारा 45,000 रुपए राशि हड़पने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को गांव गौरे की चरन कौर को गिरफ़्तार किया है। वह पिछले 4 साल से फ़रार चली आ रही थी। छह साल पहले दर्ज इस मुकदमे में शामिल 132 में से अब तक 117 दोषियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। बाकी दोषियों की खोज जारी है।
ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्लॉक ढिल्लवां के अधीन आते गाँव महमदवाल के गरीब और बेघरों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत साल 2012 में ग्राम पंचायत गाँव महमदवाल को प्राप्त कुल 13,50,000 रुपए की ग्रांट को समकालीन एडीसी (विकास) कपूरथला सतीश चंद्र वशिष्ठ ने आसा सिंह सरपंच गाँव महमदवाल और कुलवंत सिंह पंचायत सचिव के साथ मिलीभगत करके अयोग्य लाभार्थियों के नाम पर अलग-अलग चैक काटकर उस ग्रांट को खुर्द-बुर्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिशनर कपूरथला की सिफारिश पर अलग-अलग अधिकारियों की 5 सदस्यीय कमेटी से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई तो पता चला कि ज़िला कपूरथला में पड़ते 31 गाँवों के 411 अयोग्य लाभार्थियों को साल 2011-12 के दौरान 1,80,00,000 रुपए की नाजायज अदायगी की गई।
इस सम्बन्ध में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से 132 दोषियों के खि़लाफ़ मुकदमा नंबर 1 तारीख़ 03- फरवरी 17 को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अधीन जालंधर में दर्ज किया गया। आरोपी चरन कौर की तरफ से अयोग्य लाभार्थी होते हुए इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए 14 मार्च 2012 को अलग-अलग चैकों के द्वारा कुल 45,000 रुपए की ग्रांट गाँव गौरे के सरपंच सुखविन्दर सिंह और पंचायत सचिव कुलवंत सिंह की मिलीभगत से हड़प ली थी।
ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्लॉक ढिल्लवां के अधीन आते गाँव महमदवाल के गरीब और बेघरों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत साल 2012 में ग्राम पंचायत गाँव महमदवाल को प्राप्त कुल 13,50,000 रुपए की ग्रांट को समकालीन एडीसी (विकास) कपूरथला सतीश चंद्र वशिष्ठ ने आसा सिंह सरपंच गाँव महमदवाल और कुलवंत सिंह पंचायत सचिव के साथ मिलीभगत करके अयोग्य लाभार्थियों के नाम पर अलग-अलग चैक काटकर उस ग्रांट को खुर्द-बुर्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिशनर कपूरथला की सिफारिश पर अलग-अलग अधिकारियों की 5 सदस्यीय कमेटी से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई तो पता चला कि ज़िला कपूरथला में पड़ते 31 गाँवों के 411 अयोग्य लाभार्थियों को साल 2011-12 के दौरान 1,80,00,000 रुपए की नाजायज अदायगी की गई।
इस सम्बन्ध में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से 132 दोषियों के खि़लाफ़ मुकदमा नंबर 1 तारीख़ 03- फरवरी 17 को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अधीन जालंधर में दर्ज किया गया। आरोपी चरन कौर की तरफ से अयोग्य लाभार्थी होते हुए इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए 14 मार्च 2012 को अलग-अलग चैकों के द्वारा कुल 45,000 रुपए की ग्रांट गाँव गौरे के सरपंच सुखविन्दर सिंह और पंचायत सचिव कुलवंत सिंह की मिलीभगत से हड़प ली थी।
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