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पटाखे : इन नियम-शर्तों का करना होगा पालन, नहीं तो

कपूरथला। दशहरा और दिवाली पर्व के लिए राज्य भर में पटाखों की खूब बिक्री हो रही है। राज्य भर में सभी जिलाें में प्रशासन की ओर से चायनीज पटाखों की बिक्री पर सख्ती बरती जा रही है। यदि कोई दुकानदार चायनीज पटाखों की बिक्री करते पाया गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी प्रशासन ने कई अन्य शर्त रखी हैं। जैसे पटाखा शॉप घरों से 100 मीटर दूर हो। यदि कहीं एकसाथ मैदान में दुकानें लगती हैँ तो दो दुकानों के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। पटाखे शॉप के
बाहर 50 मीटर दायरे में ही लगाने होंगे। दुकानों में अग्निशमन यंत्र और फस्ट एड किट जरूर होना चाहिए। दुकानें टिन से बनी होनी
चाहिए। इन गाइड लाइंस की अवहेलना करने पर दुकानदार का
लाइसेंस मौके पर ही रद्द कर दिया जाएगा। और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कपूरथला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद तैयब ने बताया कि 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों के मुताबिक जिले में कोई भी व्यक्ति निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखे विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री नहीं करेगा। सबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी और लाइसेंस लिए बिना पटाखे नहीं बेचेगा। चाइनीज पटाखें स्टोर करने, बेचने और प्रयोग करने पर पाबंदी होगी। जो आदेशों का उल्लंघन करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
कपूरथला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद तैयब ने बताया कि 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों के मुताबिक जिले में कोई भी व्यक्ति निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखे विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री नहीं करेगा। सबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी और लाइसेंस लिए बिना पटाखे नहीं बेचेगा। चाइनीज पटाखें स्टोर करने, बेचने और प्रयोग करने पर पाबंदी होगी। जो आदेशों का उल्लंघन करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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