Court did not grant bail to Alt News co-founder Zubair, sent to 14-day police custody-m.khaskhabar.com
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Sep 27, 2023 7:54 pm
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अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर को नहीं दी जमानत, 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

khaskhabar.com : शनिवार, 02 जुलाई 2022 6:52 PM (IST)
अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर को नहीं दी जमानत, 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2018 के विवादास्पद ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को फैक्ट-चेकर जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की और अनुमति दे दी।

इस मामले में उनकी चार दिन की न्यायिक हिरासत के रूप में, जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के सामने पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से एक समुदाय की भावनाओं को कथित रूप से आहत किया था। उनकी न्यायिक हिरासत शनिवार को समाप्त होने वाली थी।

पक्षकारों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान, यह तर्क देते हुए कि आज तक साइबर अपराध द्वारा कोई हैश वैल्यू या क्लोन उत्पन्न नहीं हुआ है, जुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक आवेदन रखा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया गया था।

दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि सीडीआर विश्लेषण के अनुसार, जुबैर ने पाकिस्तान, सीरिया से रेजर गेटवे के माध्यम से धन स्वीकार किया है, जिसकी आगे की जांच की जरूरत है।

जुबैर के खिलाफ लगाए गए नए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत गायब करना) के साथ ही विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 शामिल हैं।

इससे पहले, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य) के तहत आरोप लगाया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उनके एक आपत्तिजनक ट्वीट के लिए उनके खिलाफ ये धाराएं जोड़ी गई हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसके बोर्ड पर 'हनीमून होटल' के बजाय 'हनुमान होटल' लिखा हुआ था। जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, "2014 से पहले : हनीमून होटल। 2014 के बाद : हनुमान होटल।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें कथित आपत्तिजनक ट्वीट के सिलसिले में पटियाला हाउस अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी पुलिस हिरासत और उनके लैपटॉप को जब्त करने की अनुमति दी गई थी।

--आईएएनएस

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