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जालंधर और नज़दीकी तीन स्थानों पर हुई 56 बसों की चैकिंग, 21 बसों के चालान किए
कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में बिना दस्तावेज़ों या अधूरे दस्तावेज़ों के चल रही दो बसों को ज़ब्त करने समेत 21 बसों के विभिन्न उल्लंघनाओं के लिए चालान किए गए। चालान की गईं बसों में दो सरकारी बसें भी शामिल हैं, जो अनाधिकृत रूट पर चल रही थीं।
कैबिनेट मंत्री और उनकी टीम द्वारा राज्य की सडक़ों पर लोगों की सुरक्षा और बस चालकों द्वारा सडक़ीय नियमों की पालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से जालंधर बस स्टैंड के आस-पास, जालंधर-पठानकोट रोड पर किशनगढ़ और जालंधर-अमृतसर रोड पर करतारपुर में की गई चैकिंग के दौरान कुल 56 बसों की चैकिंग की गई। इस दौरान विजय बस सर्विस की बस नंबर एन.एल-02बी 3020 को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अपेक्षित मंजूरी के बिना चलाए जाने के लिए 50,000 रुपए का भारी जुर्माना किया गया।
खैहरा स्लीपरज़ की बस नंबर यू.पी-31टी 3737 में क्षमता से अधिक यात्री होने के कारण 50,000 रुपए का चालान किया गया। इसके अलावा इंडो-कैनेडियन सर्विस की बस नंबर पी.बी-01सी 9726 को पर्मिट नियमों का उल्लंघन करने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया।
इसी तरह ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन और अधूरे दस्तावेज़ों के कारण 18 प्राईवेट बसों के 2 लाख रुपए से अधिक के चालान काटे गए, जिनमें करतार बस की तीन बसें, पटियाला ऐक्सप्रैस और पटियाला हाईवेज़ की दो-दो और निझ्झर मिन्नी बस, प्रकाश बस, लिबड़ा बस, शेखूपुरा बस सर्विस, नरवाल बस, बाई जी ट्रांसपोर्ट, राजगुरू और मोहाली बस की एक-एक बस शामिल है, जबकि प्यार बस और करतार बस सर्विस की बिना दस्तावेज़ों के चल रही दो बसें मौके पर ही ज़ब्त की गईं।
करतारपुर में चैकिंग के दौरान परिवहन मंत्री ने पंजाब रोडवेज़ की दो बसें (नंबर पी.बी-08-ई.सी 4529 और पी.बी-65-ए.टी 0543) को अनाधिकृत रूट पर चलता पाया। यह बसें पुल के नीचे से जाने की बजाय पुल के ऊपर से गुजऱ रही थीं। दोनों बसों के चालकों के अनाधिकृत रूटों पर चलने के लिए चालान किए गए।
सवारियों और अन्य राहगीरों की सुरक्षा को खतरे में न डालने की राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बिना उचित दस्तावेज़ों और पर्मिटों के किसी भी बस को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में औचक चैकिंग मुहिम को और तेज़ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि वह निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान काटें और इनको ज़ब्त करें।
स. भुल्लर ने राज्य की सडक़ों पर चलने वाली सभी बसों द्वारा सडक़ीय नियमों की पालना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प होने का सख़्त संदेश देते हुए कहा कि लोगों के कल्याण के लिए नियमों को लागू करना अनिवार्य है।
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