Arnab Goswami tenders unconditional apology to ex-TERI chief in Delhi High Court-m.khaskhabar.com
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Sep 26, 2023 9:05 pm
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अर्नब गोस्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में टेरी के पूर्व प्रमुख से बिना शर्त माफी मांगी

khaskhabar.com : शुक्रवार, 26 मई 2023 07:51 AM (IST)
अर्नब गोस्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में टेरी के पूर्व प्रमुख से बिना शर्त माफी मांगी
नई दिल्ली । रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने दिवंगत पर्यावरणविद और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी द्वारा दायर अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सशर्त माफी मांगी। पचौरी ने फरवरी 2016 में अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें कई मीडिया घरानों पर जानबूझकर और तिरस्कारपूर्वक अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावों को प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।

गोस्वामी के हलफनामे में कहा गया है : "मैं इस माननीय न्यायालय से माफी मांगता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक माफी स्वीकार करे और प्रतिवादी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही बंद करे।"

हलफनामे में आगे कहा गया है कि गोस्वामी देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, जो कानून का पालन करते हैं और सभी अदालतों को उच्च सम्मान देते हैं।

हलफनामे में आगे कहा गया है, "इस अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने से कम अवज्ञा के लिए कोई भी कार्य/चूक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कहता हूं कि कथित प्रसारण इस विश्वास के तहत किया गया था कि पारित आदेश के संदर्भ में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इस माननीय न्यायालय द्वारा 18.02.2015 को सीएस (ओएस) 2015 के 425 में पारित किया गया। कथित प्रसारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्वतंत्रता के मद्देनजर निष्पक्ष रिपोर्टिग के हिस्से के रूप में किए गए थे। इस अदालत द्वारा पूर्वोक्त आदेश में मान्यता प्राप्त है।"

2016 में जब मामला दर्ज किया गया था, तब गोस्वामी टाइम्स नाउ के साथ थे। इससे पहले, इकोनॉमिक टाइम्स और उसके वरिष्ठ सहायक संपादक राघव ओहरी ने इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी थी।

याचिका बेनेट एंड कोलमैन और एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय के खिलाफ भी दायर की गई थी। पचौरी ने कहा था कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा था और प्रकाशनों द्वारा की गई रिपोर्टे मानहानिकारक थीं और उनके मामले को पूर्वाग्रह से ग्रसित करती थीं। पचौरी, जिनका 2020 में निधन हो गया था, पर टेरी का नेतृत्व करने के दौरान एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था।

उनकी याचिका में तर्क दिया गया था कि मीडिया घरानों को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में किसी भी समाचार रिपोर्ट या लेख या राय को प्रकाशित करने से पूरी तरह रोक दिया गया था।

--आईएएनएस

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