Allahabad High Court dismisses former BJP MLA petition-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Mar 22, 2023 1:47 am
Location
Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक की याचिका खारिज की

khaskhabar.com : गुरुवार, 24 नवम्बर 2022 12:40 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक की याचिका खारिज की
प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अपने आदेश में कहा कि, "अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए आधार किसी भी तरह से अदालत में अपील नहीं करते हैं। अयोग्यता के परिणामस्वरूप होने वाली आपराधिक गतिविधियां राष्ट्र के हित, आम नागरिक के हित, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित हैं। केवल यह दलील देकर कि अपीलकर्ता दोषसिद्धि से अयोग्य हो जाएगा, इसे निलंबित करने का कोई आधार नहीं है।"

अदालत ने कहा कि, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, कुछ अपराधों में सजा के बाद अयोग्यता को निर्धारित करती है। अधिनियम द्वारा कवर किए गए भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसे अपराध हैं जिनमें एक स्वस्थ के मूल मूल्यों को नष्ट करने की क्षमता है। लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों और कई अन्य लोगों के बीच शांति और सद्भाव का प्रसार और रखरखाव।"

हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को दंगा मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सैनी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया था, उन्हें जमानत दे दी थी और इसी मामले में सजा को निलंबित करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की थी।

सैनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी थी कि सैनी को वर्तमान मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फंसाया गया था क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। इसके अलावा कोई सार्वजनिक गवाह भी उपलब्ध नहीं है।

उनके वकील की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, सैनी को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है और उनका विधानसभा क्षेत्र - खतौली - खाली हो गया था।

इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के अनुसार, वह अगले छह साल की अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उसे अदालत ने दोषी ठहराया है। इसलिए, इसे देखते हुए न्याय के हित में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित किया जा सकता है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दोषसिद्धि को निलंबित करने की प्रार्थना का विरोध किया।

सैनी की अयोग्यता के बाद, खतौली विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है।

विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, मुजफ्फरनगर ने 11 अक्टूबर को सैनी और 10 अन्य को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

अदालत ने सैनी को धारा 147, 148, 336, 504, 506 और अन्य धाराओं को देखते हुए सजा सुनाई थी। सैनी ने वर्तमान में आपराधिक अपील दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी थी।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar UP Facebook Page:
Advertisement
Advertisement