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20 हज़ार की रिश्ववत लेने वाले एएसआई को साढ़े तीन साल की सज़ा

फरीदकोट। स्थानीय सेशन जज श्रीमती राजविंदर कौर की अदालत ने पंजाब पुलिस के
एएसआई को बीस हज़ार रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में साढ़े तीन साल की
सज़ा और चार हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता जालौर सिंह ने
दोष लगाये थे कि किसी मामले में धाराओं के बढ़ावा करने के एवज़ में 50 हज़ार
रुपये की रिश्वत की मांग की पर सौदा 20 हज़ार रुपये में तय हुआ जिसकी इतलाह
जलौर सिंह ने विजिलेंस विभाग को दे दी।विजिलैंस विभाग ने एएसआई बलदेव
सिंह को रंगे हाथ काबू कर 15/9/12 को मामला दर्ज कर दिया था।
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