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यूपी में नशे में धुत पड़ोसी ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म

बरेली (उत्तर प्रदेश)। बरेली से एक मामला सामने आया है जहां एक पड़ोसी ने शराब के नशे में धुत एक कक्षा 3 की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पड़ोसी व्यक्ति को लड़की के परिवार ने 25 सितंबर को अपनी पत्नी और बेटे के साथ रात के खाने पर आमंत्रित किया था।
जब परिजन बातचीत में लगे हुए थे, तभी आरोपी बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।
लड़की के गुप्तांगों में दर्द की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और नाबालिग लड़की की दादी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि 'चाचा' ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
लड़की के माता-पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने कहा, "आरोपी परिवार को जानता है और उसने लड़की को चुप रहने की धमकी दी थी। वह डर गई और उसने दो दिन बाद अपनी दादी को हमले के बारे में बताया।"
शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता की मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई है।
बरेली एसएसपी ने कहा, "नाबालिग लड़की का इलाज किया गया है और दर्दनाक अनुभव से उबरने के लिए उसे और उसके माता-पिता को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। आरोपी को शराब के नशे में लड़की के साथ बलात्कार करने की बात कबूल करने के बाद जेल भेज दिया गया है। " (आईएएनएस)
जब परिजन बातचीत में लगे हुए थे, तभी आरोपी बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।
लड़की के गुप्तांगों में दर्द की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और नाबालिग लड़की की दादी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि 'चाचा' ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
लड़की के माता-पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने कहा, "आरोपी परिवार को जानता है और उसने लड़की को चुप रहने की धमकी दी थी। वह डर गई और उसने दो दिन बाद अपनी दादी को हमले के बारे में बताया।"
शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता की मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई है।
बरेली एसएसपी ने कहा, "नाबालिग लड़की का इलाज किया गया है और दर्दनाक अनुभव से उबरने के लिए उसे और उसके माता-पिता को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। आरोपी को शराब के नशे में लड़की के साथ बलात्कार करने की बात कबूल करने के बाद जेल भेज दिया गया है। " (आईएएनएस)
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